आयकर विभाग ने करदाताओं को फिर से चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वह तत्काल पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें. इसके लिए पूरे 4 महीने का वक्त भी दिया है. पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा मतलब पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. करदाता लेट फीस का भुगतान करके ऑनलाइन मिनटों में पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
आयकर विभाग नागरिकों के वित्तीय लेनदेन और आर्थिक स्थिति पर पैन कार्ड के जरिए निगरानी रखता है. जमीन, मकान या किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने के लिए पैनकार्ड को अनिवार्य दस्तावेज घोषित किया गया है. पैनकार्ड के बिना बैंक का खाता भी नहीं खोला जा सकता है और एक तय राशि से अधिक जमा या निकासी भी नहीं की जा सकती है.
31 मार्च लिंक करने की डेडलाइन
आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को दिसंबर में दूसरी बार सावधान करते हुए कहा है कि वह अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कर लें. विभाग ने कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैनधारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं वह सभी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें.
पेनाल्टी देकर लिंक करें पैन-आधार
आयकर विभाग ने इस साल की शुरुआत से ही पैन को आधार से लिंक करने के लिए उपभोक्ताओं को सूचित कर रहा है. इसके लिए 1 जुलाई 2022 लास्ट डेट तय की गई थी. तय डेट तक भी बड़ी संख्या में करदाताओं ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था, जिसके बाद विभाग ने एक और मौका देते हुए जुलाई के बाद के बाद 1000 रुपए का जुर्माना देकर उपभोक्ताओं को पैन को लिंक कराने पर मौका दिया है.
