रोटी और पराठे पर भी अब आपको जीएसटी (GST) चुकाना पड़ेगा. अब से आपको रोटी पर 5 फीसदी की दर से और पराठे पर 18 फीसदी की दर से GST चुकाना पड़ेगा. पराठे और रोटी पर GST के विवाद में 20 महीनों बाद यह फैसला आया है. जिसके मुताबिक अब रोटी पर 5 फीसदी और पराठे पर 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा.
क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरी बात ये है कि गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने वाडीलाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक विवाद में यह फैसला सुनाया है. अथॉरिटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, फ्रोजेन परांठे और रोटी में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों में काफी अंतर है, लिहाजा इस पर जीएसटी की दरें अलग-अलग होनी चाहिए. इससे पहले वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने भी इसी दावे के साथ पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग की थी.
इस वजह से पराठे पर लगी जीएसटी
पराठे और रोटी पर जीएसटी लगाने के पीछे यह दलील थी कि रोटी और पराठे में मुख्य तौर पर आटा ही इस्तेमाल होता है लेकिन गुजरात अपीलेट अथॉरिटी का यह मानना है कि पराठे और रोटी में काफी अंतर है जिस वजह से पराठे और रोटी पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता है. लिहाजा पराठे पर 18 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा है.