सरकार के एक फैसले से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है. अब आप ऑफिस की कैंटीन में खाना खाने का जो भी बिल चुकाएंगे, वह जीएसटी (GST) फ्री होगा. यानी ऑफिस कैंटीन में खाने के बिल पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) की बेंगुलरु बेंच ने कैडिला कंपनी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि कैंटीन में ऑफिस का कर्मचारी जो बिल चुकाता है, उस पर GST नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जा सकता. GST सिर्फ उस सब्सिडी पर लगेगा जो कंपनी कैंटीन के ठेकेदार को देती है. इस फैसले के मुताबिक ऑफिस कैंटीन (Office Canteen) का खाना अब सस्ता होगा. देश में कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्री के लिए यह खबर बड़े काम की साबित हो सकती है.
बेंगलुरु अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी से कैंटीन चार्ज के रूप में कोई रकम वसूली जाती है उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा. बहुत सी कंपनियां अपने स्टाफ से कैंटीन सर्विस के लिए पैसे वसूलती हैं और उसे अपने कैंटीन संचालक को देती हैं. इस फैसले के बाद उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो खाने-पीने के लिए ऑफिस कैंटीन पर निर्भर हैं.