पूंजी बाजार नियामक सेबी Sebi ने बुधवार को सभी निवेशकों से कहा कि वे शेयर बाजार में सुचारू लेन-देन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार से जोड़ (Pan Aadhaar Link) लें। सेबी ने एक बयान में कहा कि ऐसा न करने पर माना जाएगा कि केवाईसी कम्प्लीट नहीं है।
एक बयान में सेबी ने कहा है कि स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार (Aadhaar) के लिंक होने तक शेयर और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आवंटित पैन 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय हो जाएगा। सेबी ने कहा था कि कर अधिनियम, 1961 के तहत अगर आधार से लिंक न करने के कारण पैन अमान्य हुआ तो सभी परिणामों के लिए निवेशक स्वयं उत्तरदायी होगा।
बिना पैन के नहीं होगा कोई काम
पैन प्रमुख पहचान संख्या है और शेयर या प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए अनिवार्य है। यह केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है। बाजार में निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए वैध केवाईसी मानकों को पूरा करने के लिए सेबी पंजीकृत संस्थाओं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस द्वारा अनिवार्य बनाया गया है।
31 मार्च, 2023 है आखिरी तारीख
आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछेक अपवादों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, जिसको पैन जारी किया गया है, उसके लिए इसे आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा।