योजना में कुल निवेश और इसकी लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद पिछले कई सालों से पीपीएफ निवेश की सीमा नहीं बढ़ाई गई है. योजना के जरिए पेश किए गए तीन टैक्स बेनेफिट्स पीपीएफ निवेशकों को आकर्षित करता है. पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये/वर्ष तक का निवेश सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है. साथ ही, अर्जित ब्याज और परिपक्वता के समय निकाली गई राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है.