पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर आई है. यह बैंक लेनदेन को लेकर कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है इसलिए आने वाले दिनों इसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा. दरअसल देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहा है. इसके अंतर्गत बिना वेरिफिकेशन के चेक भुगतान (Cheque Payment) नहीं होगा और वापस चेक लौटा दिया जाएगा. यह नया नियम 5 अप्रैल से प्रभावी होगा.

इसके बाद अगर ग्राहक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा राशि का चेक जारी करते हैं तो पीपीएस कंफर्मेशन अनिवार्य होगा. ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या है ये और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम?
पीपीएस भारतीय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन (NPCI) की ओर से बनाया गया एक मेकैनिज्म है, जिसके लिए बैंक ग्राहकों को उनके द्वारा जारी किए जा रहे चेक की जानकारी उस बैंक को देनी होती है जहां उनका सेविंक अकाउंट होता है. क्लीयरेंस के लिए चेक पेश करने से पहले इन जानकारी को शेयर करना होता है. मालूम हो कि चेक की जानकारी को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है.

PNB चेक के लिए कैसे उठाएं PPS का लाभ?
ब्रांच ऑफिस, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग (PNB ONE), या SMS बैंकिंग के माध्यम से चेक की जानकारी देकर पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस संदर्भ में पीएनबी ने कहा कि चेक पेश करने की तारीख से एक दिन पहले जानकारी देनी होती है.

धोखाधड़ी को कैसे रोकेगा PPS
पीपीएस के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, नेट बैंक‍िंग या एटीएम से बैंक को चेक की ड‍िटेल देनी होगी. जब चेक बैंक पहुंचेगा तो अकाउंट होल्‍डर की तरफ से दी गई जानकारी की जांच की जाएगी. इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर चेक र‍िजेक्‍ट कर द‍िया जाएगा. पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि पीपीएस कंफर्मेशन नहीं होने पर चेक लौटा दिया जाएगा.

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