अगर आपका बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई नियमों में बदलाव किया है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कहना है कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो Know Your Customer (KYC) डिटेल को अपडेट करवाने के लिए उन्हें बैंक की ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है.

RBI का कहना है कि अगर KYC विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM या अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्वयं से घोषित पत्र जमा करवा सकते हैं.

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ये दिशा-निर्देश जारी किए है. इसमें कहा गया, ‘अगर KYC की जानकारी में कोई बदलाव नहीं है तो दोबारा KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का अपने से घोषित पत्र काफी है.

बैंकों से कहा गया कि वे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, नंबर, ATM, आदि के जरिए स्वयं से घोषणा करने की सुविधा ग्राहकों को दें जिससे उन्हें बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़े.

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