एक मई, 2023 से लागू होगा नियम
इसी क्रम में सेबी (SEBI) की तरफ से एक और अपडेट करने के लिए कहा गया है. सेबी की तरफ से कहा गया कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए यूज किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) के अनुकूल होना चाहिए. मार्केट रेग्युलेटर ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस प्रावधान को एक मई, 2023 से लागू किया जाएगा. यदि आपके डिजिटल वॉलेट का अभी तक भी केवाईसी (KYC) नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द इस काम को करा लें.